जीएसटी- वस्तु एवं सेवा कर ( गुड्स एंड सर्विस टैक्स)
विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ।
भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 (जीएसटी दिवस-1 जुलाई) को लागू किया गया है जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है।
जीएसटी के लिए 122 वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था।
जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे लोक सभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था।
जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी।
101 वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया।
भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था।
जीएसटी मुख्यालय-दिल्ली में है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है।
जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य असम (12 अगस्त 2016) तथा अंतिम राज जम्मू कश्मीर (5 जुलाई 2017) है।
जीएसटी के अंतर्गत 17 अब तक शिखर तथा 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट हैं।
जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें (रेट) -5 %, 12%,18%, 28% है।
संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279a में रखा गया और इसी में इसके गठन का प्रावधान किया गया है।
जीएसटी परिषद की स्थापना 16 सितंबर 2017 को की गई थी इसमें शामिल सदस्यों की कुल संख्या 33 है। जीएसटी परिषद में राज्यों को दो तिहाई तथा केंद्र को एक तिहाई वोट का अधिकार दिया गया है।
जीएसटी को तीन भागों में बांटा गया है सीजीएसटी(CGST), एसजीएसटी (SGST),और आईजीएसटी((IGST)
SGST- state goods and service tax
CGST- Central goods and service tax
IGST- integrated goods and service tax
शराब ,पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
वार्षिक टर्न ओवर 20 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक है विशेष राज्यों में सीमा 10 लाख की गई है। राज्य को जीएसटी से होने वाली भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी।
भारत जीएसटी लागू करने वाला 161 वां देश है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दासगुप्ता थे।
जीएसटी परिषद अध्यक्ष- निर्मला सीतारमण (2022)
जीएसटी के ब्रांड एंबेसडर- अमिताभ बच्चन है।
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